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मऊ: विधायक मुख्तार अंसारी सहित चार के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल, गैंगेस्टर एक्ट का मामला

Tue, 17 Aug 2021 10:27 PM IST
हरि User अमर उजाला नेटवर्क, मऊ

सार

जमानत अर्जी पर 18 अगस्त को सुनवाई होगी। उधर, विधायक निधि के दुरुपयोग के मामले में आरोपी विधायक मुख्तार की जमानत अर्जी जिला जज ने खारिज कर दी।
 
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मुख्तार अंसारी। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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गैंगेस्टर एक्ट के मामले में आरोपी मऊ के सदर से विधायक मुख्तार अंसारी सहित चार लोगों के विरुद्ध पुलिस ने मंगलवार को विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट की अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मामले में आरोपियों की ओर से जमानत अर्जी पर 18 अगस्त को सुनवाई होगी। उधर, विधायक निधि के दुरुपयोग के मामले में आरोपी विधायक मुख्तार की जमानत अर्जी जिला जज ने खारिज कर दी।

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दक्षिण टोला थाने की पुलिस ने फर्जी नाम, पते पर असलहे का लाइसेंस हासिल करने के मामले में दर्ज मुकदमे को आधार बनाते हुए विधायक मुख्तार अंसारी सहित चार लोगों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की थी। शहर कोतवाल डीके श्रीवास्तव ने विवेचना पूरी कर मंगलवार को चारों आरोपियों मुख्तार अंसारी, अनवर शहजाद, इसराइल अंसारी और मोहम्मद सलीम के विरुद्ध विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट की कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। 

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विधायक निधि के दुरुपयोग मामले में अर्जी खारिज

उधर, विधायक निधि के दुरुपयोग के मामले में आरोपी विधायक मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकरलाल की कोर्ट में सुनवाई हुई। जिला जज ने अर्जी खारिज कर दी। मामले में सरायलखंसी थाना क्षेत्र के सरवां गांव निवासी विजय कुमार गुप्ता की शिकायत पर क्षेत्राधिकारी सदर ने जांच की थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर सरायलखंसी थाने में प्रभारी निरीक्षक रामसिंह की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई थी।  
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