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Varanasi News: सुरजेवाला के प्रकरण की सुनवाई अब पांच मई को, 24 वर्ष पुराना है मामला

Thu, 25 Apr 2024 06:54 PM IST
अमन विश्वकर्मा अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी

सार

Varanasi News: अदालत में सुरजेवाला के हाजिर नहीं होने पर अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप नहीं बन पा रहा है। ऐसे में अदालत ने सुरजेवाला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। जिसके खिलाफ सुरजेवाला की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।
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कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला का मामला - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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24 वर्ष पुराने संवासिनी प्रकरण में पार्टी नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में धरना-प्रदर्शन व सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोपी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के मामले में प्रभारी न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) रजत वर्मा की अदालत में गुरुवार को सुनवाई टल गई। इस प्रकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका सूचीबद्ध न होने से अब पांच मई को अगली सुनवाई होगी।
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अधिवक्ता संजीव वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर बताया कि सुरजेवाला की गिरफ्तारी पर स्थगन आदेश प्रभावी है। इस मामले में सुरजेवाला के खिलाफ स्थानीय अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है।
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सुरजेवाला की तरफ से आरोप से डिस्चार्ज किए जाने का अनुरोध स्थानीय अदालत से किया गया है। इसके लिए केस डायरी और अन्य अभियोजन प्रपत्र की मांग की गई है।
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