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Varanasi: आदि शंकराचार्य मठ के महंत की शिकायत पर मुकदमा दर्ज, फर्जी तरीके से पावर ऑफ अटार्नी लेने का आरोप

Wed, 14 Dec 2022 10:10 PM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी

सार

वाराणसी के बैजनत्था स्थित आदि शंकराचार्य मठ के पावर ऑफ अटार्नी को लेकर विवाद गहरा गया है। बुधवार को मठ के महंत विवेकानंद गिरी की शिकायत पर गजेंद्र आचार्य सहित अज्ञात के खिलाफ भेलूपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। 
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भेलूपुर थाने में मुकदमा दर्ज - फोटो : फाइल
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विस्तार
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वाराणसी के बैजनत्था स्थित आदि शंकराचार्य मठ के महंत विवेकानंद गिरी की शिकायत पर गजेंद्र आचार्य सहित अज्ञात के खिलाफ भेलूपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। गजेंद्र पर पूर्व कार्यवाहक महंत रमेश गिरी व रविशंकर से फर्जी दस्तावेज के आधार पर पावर ऑफ अटार्नी लेने का आरोप है।

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जानकारी के मुताबिक विवेकानंद गिरी को मठ के मुख्य महंत बोधगया में रहने वाले त्रिवेणी लाल गिरी ने महंत बनाकर भेजा। जिसके बाद कुछ साधु संतों के साथ मठ के भीतर विवेकानंद गिरी रहने लगे। उनका आरोप हैं कि पिछले दिनों गजेंद्र आचार्य 10 से 10 की संख्या में अपने साथियों के साथ मठ में जबरन घुसकर मारपीट करने लगे।

इसके साथ ही मठ में रखे दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक गजेटियर और 20 हजार नकद उठा ले गए। साथ ही जाते समय धमकी देते हुए मठ में रहने के दौरान किराया 50 हजार देने को बोला है। जबकि उप जिलाधिकारी ने मठ खाली कराकर विवेकानंद को सौंपने का निर्देश भी पुलिस को दिया है।

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कोर्ट परिसर में बैंक अधिकारियों के साथ मारपीट मामले में मुकदमा

जिला न्यायालय परिसर में बैंक अधिकारियों के साथ मारपीट करने, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए धमकी देने के मामले में अपर जिला जज ने अज्ञात के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराया। राष्ट्रीय लोक अदालत के मौके पर 12 नवंबर को यह घटना हुई थी।

राष्ट्रीय लोक अदालत के मौके पर बैंक अधिकारियों के साथ कुछ अधिवक्ताओं द्वारा मारपीट का मामला सामने आया था। बैंक आफ इंडिया ऑल इंडिया बैंक आफिसर्स फेडरेशन के स्टेट सेक्रेट्री सौरभ श्रीवास्तव ने जिला जज को एक पत्र दिया था।
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अपने पत्र के माध्यम से यह बताया था कि 12 दिसंबर को दोपहर करीब एक बजे राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर जिला न्यायालय परिसर में बैंक आफ इंडिया व इंडियन ओवरसीज बैंक के अधिकारियों के साथ कुछ अधिवक्ताओं द्वारा मारपीट की गई और अभद्र भाषा का प्रयोग कर धमकी दी गई। इस प्रकरण के बाद जिला जज ने तत्कालीन सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वाराणसी को जांच का निर्देश दिया था।
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