Varanasi News: पिछले साल 27 फरवरी को रौनक के निलंबन और प्रतिबंध के आदेश वापस लिए गए थे और उसी दिन रौनक को अनुशासनहीन गतिविधियों से दूर रहने की सलाह दी गई थी।
बीएचयू ने एमए छात्र रौनक मिश्रा को निलंबित कर दिया है। विश्वविद्यालय ने ईसीआर-264 लागू कर छात्र की सभी शैक्षणिक सुविधाएं, छात्रावास और लाइब्रेरी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। परिसर में प्रवेश पर भी रोक है।
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डिप्टी रजिस्ट्रार रंजीत शांडिल्य की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि रौनक मिश्रा के खिलाफ पांच प्राथमिकी है। इन मामलों और पहले की अनुशासनहीनता को चीफ प्रॉक्टर कार्यालय ने स्थायी समिति के समक्ष रखा था। समिति ने 11 अगस्त की बैठक में मामले की समीक्षा कर फैसला लिया।
आदेश में बताया गया है कि पिछले साल 27 फरवरी को रौनक के निलंबन और प्रतिबंध के आदेश वापस लिए गए थे और उसी दिन रौनक को अनुशासनहीन गतिविधियों से दूर रहने की सलाह दी गई थी। बावजूद परिसर और आसपास अनुशासनहीनता के मामलों का जिक्र आदेश में है।