Varanasi News: बीएचयू आईआईटी की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दूसरे विवेचक की जिरह जारी है। 9 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। इस मामले में वर्ष 2023 में पीड़िता की शिकायत पर लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी।
फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) के न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत में मंगलवार को बीएचयू आईआईटी की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान मामले के दूसरे विवेचक शिवाकांत मिश्रा गवाही के लिए अदालत में उपस्थित हुए।
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आरोपित कुणाल पांडे और सक्षम पटेल की ओर से अधिवक्ता ने गवाह से जिरह की। हालांकि, गवाह की वीआईपी ड्यूटी में तैनाती के कारण जिरह पूरी नहीं हो सकी। अदालत ने शेष जिरह के लिए 9 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। वहीं, तीसरे आरोपित आनंद चौहान उर्फ अभिषेक की ओर से जिरह पहले ही पूरी हो चुकी है।
अभियोजन के अनुसार, 2 नवंबर 2023 की रात बीएचयू परिसर में आईआईटी की एक छात्रा के साथ बाइक सवार तीन युवकों ने कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म किया था। पीड़िता की शिकायत पर लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई।
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विवेचना के दौरान कुणाल पांडेय, आनंद चौहान उर्फ अभिषेक और सक्षम पटेल के नाम सामने आने पर उन्हें आरोपी बनाया गया। इस मामले में पहले विवेचक सहजानंद श्रीवास्तव की गवाही पहले ही पूरी हो चुकी है, जबकि दूसरे विवेचक शिवाकांत मिश्रा की गवाही और जिरह अभी जारी है। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी मनोज गुप्ता उपस्थित रहे।