बलिया में बेसिक शिक्षा अधिकारी शिवनारायण सिंह ने निर्माण कार्यों में अनियमितता के आरोप में शुक्रवार को जिले के 32 प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूलों के प्रधानाध्यापकों का वेतन अग्रिम आदेश तक रोक दिया है।
जिन प्रधानाध्यापकों के वेतन भुगतान पर रोक लगाई गई है उनमें जूनियर हाईस्कूल फेफना, जूनियर हाईस्कूल सागरपाली, प्राथमिक स्कूल नसीरपुर कला, जूनियर हाईस्कूल नसीरपुर कला, जूनियर हाईस्कूल रायगढ़, जूनियर हाईस्कूल चितबड़ागांव, जूनियर हाईस्कूल सरयां, जूनियर हाईस्कूल कोटवा नारायणपुर, प्राइमरी स्कूल कोटवा नारायणपुर, जूनियर हाईस्कूल कोटवा नारायणपुर नंबर एक, प्राइमरी स्कूल सोहांव नंबर एक, रसड़ा ब्लॉक के जूनियर हाईस्कूल रसड़ा, जूनियर हाईस्कूल मुरेरा, कन्या जूनियर हाईस्कूल रसड़ा, जूनियर हाई स्कूल कटुहरा नंबर एक के अध्यापक शामिल हैं।
इसी प्रकार जूनियर हाईस्कूल जाम, प्राथमिक स्कूल जाम, जूनियर हाईस्कूल महाराजपुर, जूनियर हाईस्कूल धसका, जूनियर हाईस्कूल मनियर, जूनियर हाईस्कूल बालूपुर, दुबहड़ ब्लॉक के कन्या जूनियर हाईस्कूल शिवपुर दियर, जूनियर हाईस्कूल अखार, जूनियर हाईस्कूल सिकंदरपुर, प्राइमरी स्कूल सिवानपर, जूनियर हाईस्कूल बांसडीह, प्राइमरी स्कूल घेड़हप्पा, जूनियर हाईस्कूल सरंगपुर, जूनियर हाईस्कूल देवडीह, प्राइमरी स्कूल देवडीह और जूनियर हाईस्कूल लखराय खरौनी के प्रधानाध्यापक के वेतन भुगतान पर भी रोक लगाई गई है। इन सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को बीएसए ने 28 नवंबर को एक सप्ताह के अंदर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया था लेकिन किसी ने स्पष्टीकरण नहीं दिया।