वाराणसी। मानहानि के एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की अदालत ने बीएचयू की पूर्व चीफ प्रॉक्टर प्रो. रोयाना सिंह के खिलाफ 10 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया है। इसके साथ ही इस प्रकरण की सुनवाई की अगली तिथि 30 मार्च नियत की है।
परिवादी के अधिवक्ता अंशुमान त्रिपाठी ने शनिवार को बताया कि उनके प्रार्थना पत्र पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम दिवाकर कुमार की अदालत ने बीएचयू की पूर्व चीफ प्रॉक्टर प्रो. रोयाना सिंह के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया है। उनके मुवक्किल परिवादी आशीष सिंह का आरोप है कि रोयाना सिंह अपने कुछ साथियों के साथ उनके घर आकर उन्हें चोर और बीएचयू की संपत्ति पर अवैध तरीके से रहने वाला कहा था। उस दौरान रोयाना सिंह ने अदालत के आदेश की प्रति फाड़ कर उनके साथ गालीगलौज भी की थी। इससे परिवादी और उनके परिवार की मानहानि हुई थी। इसे लेकर उन्होंने 23 अप्रैल 2018 को परिवाद दायर किया था।