Varanasi News: चौक पुलिस की आख्या रिपोर्ट के बाद अमिताभ ठाकुर की अर्जी निस्तारित की गई। रिपोर्ट के अनुसार, अंबरीष सिंह ने 8 दिसंबर 2025 को अमिताभ ठाकुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
वाराणसी कमिश्नरेट के चौक थाने में दर्ज एक मामले में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की प्रगति रिपोर्ट तलब करने की अर्जी कोर्ट ने निस्तारित कर दी है। पुलिस ने विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आख्या रिपोर्ट दाखिल की। बताया गया कि अमिताभ ठाकुर के खिलाफ आरोप पत्र तैयार किया गया है। इसे पर्यवेक्षण के लिए सहायक पुलिस आयुक्त दशाश्वमेध को भेजा गया है।
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आख्या रिपोर्ट के अनुसार, बड़ी पियरी निवासी अंबरीष सिंह ने 8 दिसंबर 2025 को अमिताभ ठाकुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जांच के बाद केवल अमिताभ ठाकुर के खिलाफ ही मामला सही पाया गया। आरोप पत्र पर्यवेक्षण के बाद केस डायरी के साथ कोर्ट में दाखिल किए जाएंगे।
अमिताभ ठाकुर के अधिवक्ता ने पुलिस की आख्या के बाद अर्जी निस्तारित करने का अनुरोध किया। कोर्ट ने चौक पुलिस को जल्द-से-जल्द आरोप पत्र और अन्य दस्तावेज दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके बाद अमिताभ ठाकुर की अर्जी निस्तारित कर दी गई।
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अंबरीष सिंह ने आरोप लगाया था कि 30 नवंबर को अमिताभ ठाकुर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें उन पर आपराधिक मामलों में संलिप्त होने के झूठे आरोप लगाए गए थे। साथ ही कफ सिरप मामले में बिना साक्ष्य उनकी संलिप्तता बताते हुए भ्रामक खबर फैलाई गई। अमिताभ ठाकुर ने छह महीने बाद भी आरोप पत्र न भेजने पर कोर्ट से प्रगति रिपोर्ट मांगी थी।