इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में गलत तथ्यों के साथ दो बार याचिका दाखिल करने पर याची पर 25 हजार रुपये हर्जाना लगाया। साथ ही याचिका खारिज कर दी।
जौनपुर के जिलाधिकारी को चार हफ्ते में हर्जाना राशि वसूल कर हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति में जमा करने का निर्देश दिया। जाैन निवासी याची रवीन्द्र कुमार सिंह की याचिका पर न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की एकलपीठ ने सुनवाई की।
याचिका में ग्राम सभा की जमीन का घोटाला करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने, पांच सदस्यीय जांच कमेटी को बहाल कर रिपोर्ट मंगाने एवं विपक्षियों को अनुचित तौर पर आवंटित राशि की वसूली करने की मांग की गई थी। विपक्षी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इससे पहले भी याचिका दायर की गई थी। उन्हीं तथ्यों के आधार पर दोबारा याचिका दायर की गई है।