शिकायतकर्ता ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने और बेजुबान पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। पुलिस ने शिकायत के साथ उपलब्ध वीडियो और सीसीटीवी फुटेज को भी जांच का आधार बनाया है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए शिवपुर पुलिस ने आरोपी अविनाश चंद सिन्हा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 325 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11(1) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस के अनुसार मामले की जांच की जा रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
कॉलोनीवासियों का कहना है कि सामुदायिक कुत्तों पर इस तरह फायरिंग किए जाने से लोगों में चिंता का माहौल है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की पड़ताल कर रही है।