फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

अफगान नागरिक की जमानत अर्जी खारिज, अपराध की गंभीरता को देखते हुए विशेष न्यायाधीश ने लिया फैसला

Wed, 18 Nov 2020 11:51 PM IST
स्‍वाधीन तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
विज्ञापन
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

विशेष न्यायाधीश अनुरोध मिश्र की अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए अफगान नागरिक आबिद अब्दुल्ला की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अफगान नागरिक के पास से फर्जी पैन कार्ड, सात आधार कार्ड, एक मतदाता पहचान पत्र बरामद हुआ था।  

विज्ञापन


एडीजीसी आलोक चंद्र शुक्ल के मुताबिक 31 जनवरी को भेलूपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक को सूचना मिली थी कि पासपोर्ट ऑफिस में मोहम्मद जावेद आजमगढ़ के फूलपुर थाना अंतर्गत चमराडीह के पते पर पासपोर्ट बनवाने आया है।

पूछताछ में उसने अपना नाम आबिद अब्दुल्ला पुत्र अवल खान और निवासी सलामखेर वदबा गर्दिश, अफगानिस्तान बताया। यह भी बताया कि चमराडीह निवासी साहबे आलम ने उसे हिंदुस्तान के पते पर पासपोर्ट बनवाने के लिए बुलाया था। कारण कि अफगानिस्तान से यूरोप और अमेरिका आदि देशों के लिए वीजा नहीं बन पाता है।
विज्ञापन


साहबे आलम के कहने पर वह 17 जनवरी को उसके घर आकर रुका था। इस जानकारी के आधार पर आबिद अब्दुल्ला के साथ साहबे आलम को घर से लाकर तलाशी ली गई। इसमें आबिद के पास से मोबाइल फोन, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ  अफगानिस्तान और आबिद की फोटो लगा मतदाता पहचान पत्र बरामद किया गया। पूछताछ में बताया कि वह अफगानिस्तान का निवासी है। 

विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें