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उल्लंघन पर दो हजार रुपये प्रतिदिन से लेकर एक लाख रुपये तक लगेगा जुर्माना
शहर की सुंदरता बिगाड़ने वाले विज्ञापन पर जुर्माना लगाया जाएगा। जोनल अधिकारी निरीक्षण कर संबंधित संस्था को कारण बताओ नोटिस जारी कर जुर्माना आरोपित करेंगे। नोटिस में जोनल अधिकारी के अंतिम निर्णय के बाद प्रभावित पक्ष नगर आयुक्त के यहां अपील कर सकता है।
नगर आयुक्त का अंतिम निर्णय होगा। इस उपविधि के उपबंधों के अनुसार एक लाख रुपये या इससे अधिक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा दो हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भी जुर्माना लग सकता है।