फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सजा: रिश्वत लेने के दोषी एडीओ को तीन साल की कैद, 15 साल पुराने केस में 20 हजार का ठोका जुर्माना

Tue, 17 Dec 2024 11:04 AM IST
प्रगति चंद अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।

सार

15 साल पुराने मामले में आरोपी एडीओ को दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई गई। 
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : ANI
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रथम) अवधेश कुमार की कोर्ट ने रिश्वत लेने के 15 साल पुराने मामले में अभियुक्त तत्कालीन एडीओ प्रद्युम्न कुमार रस्तोगी को दोषी पाया है। अदालत ने अभियुक्त को तीन वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 

विज्ञापन


अभियोजन के अनुसार, विद्या विकास प्रशिक्षण संस्थान, बीरभानपुर राजातालाब के प्रबंधक राजकुमार के स्वयं सहायता समूह को 42 हजार रुपये का मानदेय मिलना था। 

मानदेय के भुगतान संबंधी बिल को पास करने के लिए अपने हस्ताक्षर करने के एवज में एडीओ प्रद्युम्न कुमार रस्तोगी ने चार हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी। 18 मार्च 2009 को चंदौली के चकिया तिराहे के पास रिश्वत लेते हुए सतर्कता अधिष्ठान, वाराणसी की टीम ने रंगेहाथ पकड़ा था। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें