वीडीए की ओर से सील किया गया होटल
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जांच के दौरान यह भी पाया गया कि संबंधित होटल संचालकों द्वारा सराय एक्ट की धारा 4/5 के तहत फर्जी एवं कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत कर लाइसेंस प्राप्त किया गया था। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए 13 होटलों को सील कर दिया गया है। साथ ही भवन स्वामियों को निर्देशित किया गया है कि होटल उपयोग के लिए मानचित्र स्वीकृत कराएं।
होटल किरन पैलेस, होटल ए-ज्योर, होटल फोर लीफ, होटल जेडिक रूट्स, स्टे इन काशी, एक नया निर्माणाधीन होटल, होटल रियो बनारस, होटल जियन इन, होटल पार्क प्लाजा, होटल सिल्क सिटी, होटल हॉलिडे इन, होटल स्कायर इन और कंफर्ट इन बनारस को सील कर दिया गया।