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शहरी सीमा का दायरा हर ओर पांच किलोमीटर बढ़ेगा

Tue, 18 Dec 2012 05:30 AM IST
Varanasi
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वाराणसी। महायोजना 2031 में नगर निगम की सीमा गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़ और इलाहाबाद मार्ग की ओर पांच-पांच किलोमीटर बढ़ाने का प्रस्ताव किया जाएगा। नगर निगम के दायरे में बहुमंजिली इमारतों का नक्शा पास करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। प्रदेश के सिंचाई एवं लोक निर्माण राज्यमंत्री सुरेंद्र पटेल ने सोमवार को सर्किट हाउस में विकास प्राधिकरण, नगर निगम व अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर शहर के विकास के लिए योजनाएं बनाने की हिदायत दी।
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उन्होंने अधिकारियों को निगम सीमा का दायरा पांच-पांच किलोमीटर बढ़ाने के दृष्टिगत मिनी सदन की 27 दिसंबर को होने वाली बैठक के एजेंडे में प्रस्ताव रखने को कहा। प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर में अंतरराज्यीय एवं गाजीपुर रोड पर प्रांतीय स्तर का बस अड्डा बनाने और मौजूदा रोडवेज बस अड्डे को शहर से बाहर करने के प्रस्ताव को भी महायोजना में शामिल करने की हिदायत दी। मंत्री ने विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को रिंग रोड के दोनों तरफ 200-200 मीटर क्षेत्र को महायोजना 2031 में मिश्रित भू उपयोग के लिए प्रस्तावित करने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि आवासीय योजनाएं शहर के अंदर खाली पड़े स्थानों तक केंद्रित करने के बजाय बाहरी क्षेत्र में भी प्रस्तावित करें ताकि शहर का विस्तार होने के साथ ही सुनियोजित विकास के लिए दिशा मिल सके। उन्होंने वरुणा नदी के दोनों तरफ 100-100 मीटर, अस्सी के दोनों तरफ 50-50 मीटर तक के क्षेत्र को ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित करने के लिए महायोजना में प्रस्ताव रखने को कहा। इसके साथ ही नदियों के जीर्णोद्धार के लिए नए सिरे से कार्ययोजना भी बनाने के लिए कहा।
इनसेट
जाम वाली जगहों के दुकानदारों से वसूल होगा जुर्माना
वाराणसी। सिंचाई एवं लोक निर्माण राज्यमंत्री सुरेंद्र पटेल ने दूरभाष पर यातायात पुलिस अधीक्षक से कहा कि सड़कों पर अतिक्रमण बरदाश्त नहीं किया जाएगा। शापिंग माल के सामने लबे सड़क खड़े वाहनों की चेकिंग की जाए और उनका चालन किया जाए। जाम वाली जगहों के दुकानदारों से भी जुर्माना वसूल किया जाए। यातायात पुलिसकर्मियों को चालान बुक देेते समय संबंधित कर्मचारी के पास उपलब्ध धनराशि का घोषणा पत्र लिया जाए। साथ ही वसूली की रोजाना समीक्षा की जाए।
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