वाराणसी। चौबेपुर थाना क्षेत्र के श्रीकंठपुर निवासी बसपा नेता राम बिहारी चौबे की हत्या के आरोपी अजय सिंह उर्फ अजय मरदह की जमानत याचिका मंगलवार को जिला जज आलोक सक्सेना की अदालत ने मंजूर कर ली। अदालत ने एक-एक लाख के दो जमानतदार एवं बंध पत्र देने पर अजय मरदह को रिहा करने का निर्देश दिया है। हालांकि, अभी भी उसे जिला जेल में ही रहना होेगा। कारण कि, गैंगेस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई में उसकी जमानत अर्जी जिला जज की अदालत से खारिज हो चुकी है।
एमएलसी बृजेश सिंह के करीबी रहे रामबिहारी की हत्या चार दिसंबर 2015 को घर पर गोली मारकर की गई थी। इस मामले मेें बीते छह अप्रैल को चौबेपुर पुलिस ने शिवपुर से अजय मरदह, शनि सिंह और राजू सिंह को गिरफ्तार किया था। अजय मरदह भी बृजेश सिंह का करीबी बताया जाता है। अजय और उसके साथियों की गिरफ्तारी की जानकारी पाकर विधायक सुशील सिंह ने उसके आवास पहुंच कर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया था। हालांकि पुलिस ने विधायक की एक न सुनी और तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उधर, रामबिहारी चौबे के बेटे अमरनाथ चौबे ने बताया कि मामले की सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है और उस पर निर्णय आना बाकी है। पूरी संभावना है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा।