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व्यापारियों को ई-वे बिल निकालने की दी गई संपूर्ण जानकारी

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वाराणसी। ई-वे बिल जारी करने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने तथा ई-वे बिल डाउनलोड करने की संपूर्ण प्रकिया को समझने व जानने क लिए शनिवार को चेतगंज स्थित वाणिज्य कर कार्यालय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में व्यापारी, ट्रांसपोर्ट सहित सीए इत्यादि शामिल हुए। इस दौरान उनको प्रस्तुतिकरण के माध्यम से ई-वे बिल की संपूर्ण जानकारी दी गई। साथ ही समस्याओं का निस्तारण भी किया गया।
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एक फरवरी से राज्य के अंदर या अंतर प्रांतीय दोनों तरह से 50 हजार रुपये से अधिक का माल भेजने या मंगाने पर राष्ट्रीय ई-वे बिल का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है। राष्ट्रीय ई-वे बिल जीएसटी के अंतर्गत ‘एक राष्ट्र एक कर’ की भावना के अनुरूप किया गया है। इसके पूर्व 16 से 31 जनवरी तक राष्ट्रीय ई-वे बिल माड्यूल ट्रायल रन के लिए इंटरनेट पर उपलब्ध करा दिया गया है। इसी को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान व्यापारियों को बताया गया कि ई-वे बिल जनरेट करना आसान है। इस अवसर पर एक व्यापारी का जीएसटी आईडी और पॉसवर्ड लेकर ई-वे बिल जनरेट कर लाइव प्रस्तुतिकरण दिया गया। इस दौरान व्यापारियों को आ रही व्यावहारिक समस्याओं को भी दूर किया गया। वक्ताओं ने बताया कि द्धह्लह्लश्चऱ्//द्ग2ड्ड4ड्ढद्बद्यद्य.ठ्ठद्बष्.द्बठ्ठ से इंटरनेट लॉगिंग करते हुए ई-वे बिल सुविधा का उपयोग करने के लिए रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना होगा। इसके बाद ई-वे बिल डाउनलोड किया जा सकता है।सभी को डिटेल नोट कराया गया। असिस्टेंट कमिश्नर डॉ. प्रमोद उपाध्याय ने संपूर्ण जानकारी दी गई। वहीं लाइव प्रस्तुतिकरण प्रधान सहायक रवि शार्मा ने दिया। इस अवसर पर घनश्याम जायसवाल, महेष माहेश्वरी सहित बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे।
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