डीरेका के कर्मचारी नेता ताराधीश कुमार मुकेश की हत्या के मामले में वांछित फरार रमेश राय उर्फ मटरू ने सोमवार को मंडुवाडीह पुलिस को गच्चा देते हुए सीजेएम रामनेता की अदालत में समर्पण कर दिया। अदालत ने मटरू को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।
मटरू के समर्पण की जानकारी मिलते ही पुलिस उसे रिमांड पर लेने की प्रक्रिया में जुट गई। बता दें कि मुकेश हत्याकांड के तीन आरोपियों ने न्यायालय में समर्पण किया और मंडुवाडीह पुलिस सिर्फ हाथ मलते रह गई। वहीं, इस मामले में पूर्व में समर्पण करने वाले आशुतोष सिंह की जमानत याचिका सुनवाई के बाद अदालत ने खारिज कर दी।
उधर, मंडुवाडीह पुलिस ने मुकेश हत्याकांड के आरोपियों पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाकर दर्ज मुकदमे में भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी बढ़ाने के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। इसके मद्देनजर सोमवार को जेल से पंकज सिंह उर्फ डब्लू राय व उसके भाई रवि नारायण सिंह उर्फ बबलू राय, अमित सिंह उर्फ रिक्कू, आशुतोष सिंह और मटरू को न्यायालय में तलब कर आरोपियों के खिलाफ धारा 120 बी बढ़ाई गई। बता दें कि बीते 23 जनवरी की रात डीरेका परिसर में मुकेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।