ज्ञानपुर। जिले के सभी धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति के बजने वाले लाउडस्पीकरों पर हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद पुलिस-प्रशासन सक्रिय हो गया है। शासन का निर्देश मिलते ही पुलिस-प्रशासन ने सभी थानों और चौकी से सर्वे रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट आने के बाद कई स्थानों पर बिना अनुमति और मानक के विपरीत बज रहे लाउडस्पीकरों को हटवाया जा सकता है।
धार्मिक स्थलों पर माइक के जरिए ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा देने पर अंकुश लगाने के लिए गत दिनों हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की थी। इसके आलोक में चार जनवरी को ऐसे गैर जरूरी ध्वनि विस्तारक यंत्रों को हटाने का शासनादेश जिला प्रशासन को जारी हुआ। इसके बाद से पुलिस और प्रशासन ने इसका सर्वे शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी विशाख जी ने सोमवार को बताया कि औद्योगिक, कामर्शियल, रिहायशी आदि इलाकों में मानक के अनुरूप ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाए जाएंगे। इसके लिए ऐसे स्थलों को चिह्नित कर सूचीबद्ध करने का काम शुरू हो गया है।
पुलिस कप्तान सचींद्र पटेल ने कहा कि सभी थानों और चौकी से सर्वे कराकर रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट आने के बाद हाईकोर्ट के आदेशानुसार कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि तमाम धार्मिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित इस्तेमाल से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।