वाराणसी। लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए प्रत्याशी की अनुमति जरूरी होगी। बिना अनुमति प्रचार करने की शिकायत पर चुनाव आयोग एफआईआर दर्ज कराएगा। इसमें छह माह तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा दीवार, बिल्डिंग पर पोस्टर, पंपलेट लगाना भी प्रतिबंधित है। धारा 144 लागू होने के कारण किसी भी तरह के जुलूस, रैली आदि के लिए अनुमति जरूरी होगी। कोई भी व्यक्ति अपने वाहन पर एक गुणा आधा फीट का झंडा लगा सकता है। वाहनों पर बैनर प्रतिबंधित रहेंगे।
जिला प्रशासन ने राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को गाइड लाइन जारी की है। इसमें चुनावी भाषण में व्यक्तिगत जीवन के आरोपों पर नहीं बोलने की सलाह दी गई है। व्यवसायिक स्थानों पर प्रत्याशी अपनी प्रचार सामग्री होर्डिंग, फ्लेक्स लगा सकते हैं, लेकिन इसका खर्चा जुड़ेगा। वॉल राइटिंग प्रतिबंधित है, मगर टोपी, मास्क, स्कार्प का वितरण किया जा सकता है। टी शर्ट, साड़ी, बैग आदि का निशुल्क वितरण भ्रष्टाचार की श्रेणी में आएगा। प्रत्याशी सुविधा के अनुसार वाहनों के प्रयोग की अनुमति ले सकता है, इसमें ड्राइवर सहित चार व्यक्ति ही बैठ सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग की गाइड लाइन से राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को अवगत करा दिया गया है। ईवीएम के रेंडमाइजेशन, मॉक पोल, पोलिंग एजेंट नियुक्ति, स्ट्रांग रूम के सील होने सहित अन्य अवसरों पर प्रत्याशी और एजेंट को मौजूद रहकर देखने की सुविधा है। उस समय नहीं मौजूद रहकर बाद में शिकायत करना उचित नहीं माना जाएगा।