वाराणसी। कपसेठी थाने में तैनात दरोगा धनंजय राय को एक मुकदमे की विवेचना में गड़बड़ी करने का दोषी पाया गया है। एसएसपी के निर्देशानुसार धनंजय को एक साल तक उनके वेतनमान के आधार पर निर्धारित न्यूनतम वेतन का भुगतान किया जाएगा। इस तरह एक साल में धनंजय के वेतन से तीन लाख तीन हजार सात सौ बीस रुपये की कटौती की जाएगी।
एसएसपी राम कृष्ण भारद्वाज ने बुधवार को बताया कि चोलापुर थाने में वर्ष 2015 में मारपीट, बलवा सहित अन्य आरोपों में दर्ज मुकदमे की विवेचना दरोगा धनंजय राय कर रहे थे। सीओ पिंडरा ने पर्यवेक्षण में पाया कि नामजद पवन सिंह, दिलीप मिश्रा, अर्जुन पटेल और अनिल पटेल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। वहीं, आरोपी अभिषेक सिंह, छविराज पटेल और सोनू सिंह की नामजदगी मात्र स्वतंत्र साक्षियों की गवाही के आधार पर गलत कर दी गई। सीओ पिंडरा ने मामले की दोबारा विवेचना कराई और दरोगा धनंजय राय से स्पष्टीकरण तलब किया। स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं होने पर वेतन में कटौती का आदेश जारी कर दिया गया।