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बाल संसद में बेटी सुरक्षा गारंटी बिल पास

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विशाल भारत संस्थान के बाल संसद में रविवार को बेटी सुरक्षा गारंटी बिल पास किया गया। मंदसौर के दुष्कर्मियों को 30 दिनों के अंदर फांसी देने की मांग की गई। केंद्र के साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र भेजा जाएगा। हुकुलगंज स्थित संस्थान के बाल संसद में मंदसौर की घटना पर विशेष सत्र बुलाई गई। इसमें सरकार से मांग की गई कि हर थाने पर बेटियों से छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न और मनचलों की सूची बनाई जाए।
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बेटी सुरक्षा गारंटी पत्र दिया जाए। ग्राम प्रधान, पार्षद, क्षेत्रीय सांसद, लेखपाल और डीएम तक सुरक्षा गारंटी पत्र पर हस्ताक्षर करें। समाज के बुद्धिजीवियों, शिक्षकों और अभिभावकों को जिम्मेदार बनाया जाए। छेड़छाड़ के मामले का एफआईआर दर्ज नहीं करने वाले थानेदारों पर कार्रवाई हो। लापरवाह अफसरों पर मुकदमा दर्ज किया जाए।
बाल सांसदों ने स्पीकर खुशी रमन भारतवंशी को घेर लिया और दुष्कर्मियों को फांसी की मांग करने लगे। बाल सांसद कशिश ने बेटी सुरक्षा गारंटी बिल को पेश करने, समर्थन करने की बात कही। जिस पर स्पीकर ने बिल पास कर दिया। इस बिल का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अशोक सहगल, हाईकोर्ट के अधिवक्ता आत्म प्रकाश सिंह, अजीत सिंह, डॉ. राजीव श्रीवास्तव, गिरीश दूबे और सुशांत मुखर्जी को शामिल किया गया। बिल के प्राविधान, समिति, संपत्ति जब्तीकरण, मुकदमा आदि पर मसौदा तैयार होगा। विशेष सत्र में दक्षिता, ताहिरा, जया, मिन्नी, सपना, खुशबू, सोनम, ज्योति, कंचन आदि शामिल रहे।
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