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मंदिर की भूमि की बिक्री मामले की होगी जांच

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सेवापुरी। जंसा थाना क्षेत्र के चौखंडी ग्राम पंचायत में हनुमान जी के नाम की लगभग तीन बीघा भूमि अवैध ढंग से बेच देने के मामले को एसडीएम राजातालाब ने गंभीरता से लिया है। सोमवार को एसडीएम ने तहसीलदार को जांच करने का आदेश दे दिया है। इससे मुंतजिमकारों के साथ भूमि खरीदने वालों में खलबली मच गई है। अमर उजाला ने
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बता दें कि चौखंडी गांव स्थित आराजी नंबर 838, 839, 854, 947 रकबा 0.7420 हेक्टेयर यानी लगभग तीन बीघा जमीन भगवान हनुमान जी के नाम से राजस्व बिभाग के अभिलेख में दर्ज है। उक्त भूमि के मुंतजिमकार चौखंडी गांव निवासी रामधनी पांडेय थे। वर्ष 2010 में रामधनी की मृत्यु के बाद राजस्व अभिलेख में वरासत के तौर पर खतौनी में उक्त जमीन के मुंतजिमकार इनके पांचों पुत्रक्रमश: बद्रीनारायन, जगरनाथ, रामेश्वरनाथ, द्वारिकानाथ, और भुवनेश्वरनाथ के साथ इनकी पत्नी शांती को बनाया गया। इन मुंतजिमकारों ने 2010 से ही हनुमान जी की भूमि को कई खंडों में करके कई लोगों को बेच दिया। इस मामले को अमर उजाला ने जब प्रमुखता से प्रकाशित किया तो राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया। सोमवार को एसडीएम राजातालाब ने प्रकरण में जांच के आदेश दे दिए। ग्रामीणों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो जाए तो राजस्व विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी भी कार्रवाई के दायरे में आ जाएंगे।
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