शादी, समारोह, जुलूस में बिना परमिशन कोई भी लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं करेगा। अनुमति के बाद भी कोर्ट द्वारा निर्धारित ध्वनि तीव्रता का पालन कर लाउड स्पीकर बजाएं। बिना अनुमति कार्यक्रम का आयोजन न करें। मार्ग छोड़कर ही ईद की नमाज अदा करें और सुख-शांति से त्योहार मनाएं। बैठक में एडीसीपी राजेश पांडेय, सभी एसीपी और थानेदार मौजूद रहे।