वाराणसी। बारात घरों और लॉनों में वैवाहिक समारोह के दौरान वाहन सड़क पर खड़े नजर आए तो संचालक के खिलाफ संबंधित क्षेत्र के थाने में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। एसपी ट्रैफिक सुरेश चंद्र रावत ने बुधवार को यह बात यातायात पुलिस लाइन में बारात घर और लॉन संचालकों से बैठक में कहीं। कहा कि पार्किगिं की व्यवस्था के बगैर बारात घर और लॉन संचालित नहीं होने दिए जाएंगे।
एसपी ट्रैफिक ने कहा कि कोशिश हो कि वैवाहिक कार्यक्रम में रात 11:30 बजे तक कैटरिंग सर्विस बंद हो जाए और 10 बजे के बाद किसी भी सूरत में डीजे न बजे। बारात निकलने के दौरान सड़क के बीचोंबीच यातायात में बाधा पैदा कर बाराती नाचेंगे तो दूल्हे के पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। इसी तरह से यदि आतिशबाजी ऐसी हुई कि यातायात अवरुद्ध होगा तब भी दूल्हे के पिता कार्रवाई की जद में आएंगे। बताया कि हमारे पास ट्रैफिक ब्रिगेड के 40 सदस्य हैं। यातायात संचालन के लिए बारात घर और लॉन संचालक 350 रुपये प्रति टीआरबी सदस्य की दर से भुगतान कर शाम पांच से रात 12 बजे तक सेवा ले सकते हैं। बारात घर और लॉन में हर हाल में आग से बचाव के उपाय हों और इसकी तस्दीक कराई जाएगी। बारात घर संचालक मांगलिक कार्यक्रम की बुकिंग करते समय यातायात नियमों का पालन करने के लिए आयोजक से बंध पत्र भरवा कर रख लें।