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सरकारी भवनों पर प्रचार सामग्री प्रतिबंधित

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वाराणसी। जिलाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने शनिवार को आदर्श आचार संहिता के संबंध में मजिस्ट्रेट, नगर निगम एवं अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया भारत निर्वाचन आयोग शीघ्र ही लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 के कार्यक्रम की घोषणा करेगा। इसके तत्काल बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी।
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उन्होंने कहा-किसी भी राजनैतिक दल, संगठन, प्रत्याशी या उनके समर्थकों को निजी या सरकारी भवन पर पोस्टर, बैनर, कटआउट, होर्डिंग आदि लगाने व प्रचार लिखना प्रतिबंधित किया गया है। नगर निगम तत्काल जोनवार टीमें गठित कर ले और पोस्टर बैनर हटवा दिए जाएं। नई विकसित कॉलोनियों में विकास प्राधिकरण टीमें लगाकर प्रचार सामग्री हटवाएगा। खाद्य विभाग पेट्रोल पंपों से प्रचार सामग्री हटवाए। मुख्य विकास अधिकारी प्रभारी अधिकारी आदर्श आचार संहिता को निर्देशित किया कि रविवार तक सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर टीमों का गठन कर लें। बैठक में टीमों के अधिकारियों को आपस में सूचना के लिए व्हाट्सऐप ग्रुप बनाने का निर्देश दिया। खंड शिक्षा अधिकारियों से बूथों पर विद्युत, शौचालय, पीने का पानी, रैंप व बाउंड्रीवाल की प्रगति की समीक्षा की।
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