वाराणसी। मऊ लोकसभा सीट से सपा-बसपा गठबंधन प्रत्याशी अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती के खिलाफ एक अन्य मामले में लंका इंस्पेक्टर को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम आशुतोष तिवारी की अदालत ने दिया है। अदालत ने यह आदेश भोगाबीर निवासी नवीन राय की ओर से अधिवक्ता अनुपम द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र पर दिया है।
नवीन राय के अनुसार उसके दोस्त सत्यम राम के जरिये यूपी कॉलेज में उसकी मुलाकात युवती से हुई। एक-दूसरे से परिचय होने के बाद युवती ने नवीन से शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। नवीन ने इस बारे में सत्यम को बताया तो उसने उसको युवती से दूर रहने को कहा। सत्यम ने बताया कि युवती इसी तरह से लोगों से रुपये ऐंठती हैं।
नवीन के अनुसार बीते छह अप्रैल को उसने युवती से बातचीत करना बंद कर दिया। इसके बाद युवती ने उससे एक लाख रुपये की मांग की और न देने पर वीडियो वायरल कर दुष्कर्म के आरोप में फंसा देने की धमकी दी। नवीन के अनुसार प्रकरण को लेकर उसने एसएसपी को आवेदन दिया लेकिन सुनवाई नहीं हुई तो उसने अदालत की शरण ली।
दुष्कर्म सहित अन्य आरोपों में दर्ज मुकदमे में वांछित अतुल राय के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई के लिए लंका पुलिस ने अदालत में प्रार्थना पत्र दिया है। इस संबंध में लंका इंस्पेक्टर ने बताया कि अदालत का आदेश मिलते ही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बता दें कि अतुल के खिलाफ यूपी कॉलेज की पूर्व छात्रा की तहरीर पर बीते एक मई को लंका थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।