वाराणसी। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी, पार्टी पदाधिकारी और स्टार प्रचारक ने अगर फार्च्यूनर से प्रचार के लिए सफर तय किया तो 30 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से चुनाव आयोग को हिसाब देना होगा। वाहनों में न्यूनतम दर ई-रिक्शा की है, जिसका खर्च छह रुपये प्रति किलोमीटर माना गया है।
चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशियों या उनके द्वारा पहनाई जाने वाली गेंदा की माला 10 रुपये और गुलाब की माला 25 रुपये की मानी जाएगी। आय व्यय की सही जानकारी के लिए चुनाव आयोग ने खर्च का मानक भी तय किया है। इमसें चाय से लेकर खाने, टेंट, कुर्सी, वाहनों सहित चुनाव में प्रयोग होने वाले सभी आवश्यकताओं की दरें निर्धारित की गई हैं। प्रत्याशियों की ओर दिए जाने वाले खर्च को चुनाव आयोग इसी मानक पर परखेगा।
नामांकन से पहले आय-व्यय के हिसाब के लिए प्रत्याशियों को अलग बैंक खाता खोलना होगा। प्रत्याशी नामांकन से मतगणना तक 70 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं। व्यय विवरण नहीं देने पर चुनाव से डिबार का प्रावधान है। प्रत्याशी स्वयं के वाहन से चलता है तो उसमें प्रयुक्त तेल व ड्राइवर का व्यय जुड़ेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रयोग होने वाली सभी चीजों की दरें तय कर दी गई है। आय व्यय निगरानी समिति इसी आधार पर रिपोर्ट देगी।
निर्धारित दरें
चाय साधारण 5 रुपये प्रति कप
चाय स्पेशल 8 रुपये प्रति कप
कॉफी 20 रुपये प्रति कप
समोसा 5 रुपये प्रति पीस
ब्रेड पकौड़ा 8 रुपये प्रति पीस
लंच पैकेट 40 रुपये प्रति पैकेट
लंच स्पेशल 150 रुपये प्रति पैकेट
टेंट हाउस 10 रुपये प्रति वर्गमीटर प्रतिदिन
कपड़े का झंडा 15 रुपये प्रति पीस
लकड़ी का कटआउट 50 रुपये प्रति वर्गफीट
टोपी 25 रुपये प्रति पीस
आल्हा, भजन, कव्वाली, बिरहा 2500 रुपये प्रति कार्यक्रम
साधारण होटल का साधारण कमरा 15 सौ से तीन हजार रुपये
पर्यटन विभाग के टूरिस्ट बंगले का एसी रूम 2450 रुपये