वाराणसी। अगर किसी के मकान के ऊपर टावर लगा है या लगाने की सोच रहे हैं तो एक बार वीडीए जाकर नए नियम की जानकारी अवश्य जाने लें। नए नियम के अनुसार जहां लगे हैं या फिर लगाए जाएंगे सभी को सुरक्षा का प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा ऐसा न करने पर कार्रवाई की जाएगी।
मोबाइल टावर लगाने के नियम में शासन ने संशोधन कर दिया है। अब जिन भवनों पर मोबाइल टावर लगाया जाएगा उसका अलग से नक्शा पास कराना अनिवार्य होगा, जिसमें उसका जिक्र किया जाएगा। इसलिए वीडीए के सभी अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में दोबारा सर्वे कराने का निर्देश दिया है। इसके अलावा जो टावर लगे हैं। उनके नक्शे को नए नियम से पास कराने के लिए नोटिस जारी किया जाए। इसके लिए सभी को आवेदन ऑनलाइन करने होंगे, जिसमें शुल्क भी दोगुना वसूल किया जाएगा। वीडीए उपाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि पहले जहां टावर लगाने पर पांच हजार शुल्क लगता था, शासन ने बढ़ाकर उसे दस हजार रुपये कर दिया है।
नक्शे के अतिरिक्त हो रहे निर्माण को लेकर वीडीए की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में भी एक बहुमंजिला इमारत को वीडीए ने सील कर थाने के अभिरक्षा में भेज दिया है। प्राधिकरण के जोनल अधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि मंडुवाडीह क्षेत्र निर्माणकर्ता विरेश शाह व राजेश शाह द्वारा आराजी संख्या 226 व 227 मौजा में बहुमंजिली इमारत बनवाया जा रहा है। इसमें एक तो नक्शा की अवधि समाप्त हो गई है, वहीं दूसरी ओर जो नक्शा बना भी है उसका भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। अवर अभियंता धन्नीराम और थाना मंडुवाडीह के पुलिस बल के साथ भवन को सील कर का दिया गया और पुलिस अभिरक्षा में सौप दिया गया।