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डीएम ने निरस्त किया 22 बीघे का पट्टा

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ज्ञानपुर। भदोही तहसील के सरायभाव सिंह गांव में पूर्व विधायक मूलचंद्र के कुनबे को आवंटित 22 बीघे का पट्टा निरस्त हो गया है। पिछले दिनों बंदोबश्त अधिकारी चकबंदी की रिपोर्ट पर एडीएम न्यायिक एवं उप संचालक चकबंदी बच्चीलाल ने पट्टा आवंटन निरस्त करने की संस्तुति की थी। डीएम राजेंद्र प्रसाद ने पट्टे का निरस्त कर उसे तालाब की जमीन में दर्ज करने का आदेश दिया है।
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सरायभाव सिंह गांव निवासी कन्हैयालाल पुत्र राम माधव तिवारी ने चार माह पूर्व आईजीआरएस पर शिकायत की थी कि गांव में गाटा संख्या 1319/2 तालाब में दर्ज है। आरोप लगाया था कि 1985 और 1989 में दो बार विधायक रह चुके मूलचंद्र ने 1986 में चकबंदी विभाग के अफसरों से मिलकर 22 बीघे से अधिक तालाब की जमीन को कृषि आवंटन के लिए पट्टा करा लिया। पत्नी, चार बेटों, भाई, भाई की पत्नी समेत कुनबे के अन्य सदस्यों के नाम यह पट्टा आवंटित कराया गया था। पट्टा कराई गई जमीन को चकबंदी विभाग से मिलकर उसका चक भी कटवाया गया। शिकायत के बाद डीएम के निर्देश पर बंदोबश्त अधिकारी चकबंदी ने जांच की। जांच में खसरा, खतौनी समेत अन्य अभिलेखों में कई खामियां पाई गईं। जांच के बाद रिपोर्ट लगाई गई कि परगना अधिकारी की पट्टा स्वीकृति 19 जून 1986 के आधार पर जोत चकबंदी के चकदारों (पट्टेदार) संख्या 485/2, 485/3, 485/11, 485/18, 485/19, 485/33, 485/34, 485/35, 485/64, 485/65 का पट्टा निरस्त करने के बाद तालाब में दर्ज करना चाहिए। जांच रिपोर्ट आने के बाद पट्टा निरस्त करने की संस्तुति की गई। न्यायालय जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने उक्त पट्टे को निरस्त करते हुए उसे तालाब की जमीन में अंकित करने का आदेश दिया।
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