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Unnao News: मतगणना स्थल पर नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल, कैलकुलेटर

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उन्नाव। जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों, प्रत्याशी व एजेंट के साथ पन्नालाल सभागार में बैठक की। इस दौरान मतगणना स्थल पर मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस आदि ले जाने पर प्रतिबंध होने की जानकारी दी।
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जिला निर्वाचन अधिकारी गौरांग राठी ने बताया कि चार जून सुबह आठ बजे से राज्य भंडार गृह दही चौकी में मतगणना शुरू होगी। प्रत्याशियों के अधिकृत मतगणना एजेंट सुबह सात बजे से उपस्थित रहेंगे, जिनका प्रवेश गेट नंबर एक से होगा। मतगणना के लिए प्रत्येक विधानसभा वार हॉल आवंटित किया गया है। छह विधानसभा के लिए इतने ही हॉल और प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के वोटों की गणना के लिए 14 टेबल लगाई जाएंगी।
एक आरओ/एआरओ की टेबल लगेगी। पोस्टल बैलेट एवं ईटीपीबीएस की गणना अलग हॉल में होगी। इसके लिए 12 टेबल पोस्टल बैलेट गणना, 12 टेबल ईटीपीबीएस की स्कैनिंग और एक आरओ/एआरओ टेबल लगाई जाएगी। पोस्टल बैलेट कोषागार के स्ट्रॉग रूम से निकालकर सुबह छह बजे एसडीएम (न्यायिक) सदर की निगरानी में मतगणना स्थल भेजे जाएंगे। इस समय प्रत्याशी अथवा उनके अधिकृत एजेंट उपस्थित रह सकते हैं।
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डाक मतपत्रों की गणना और ईटीपीबीएस के माध्यम से प्रेषित मतों की स्कैनिंग सुबह आठ बजे से शुरू की जाएगी। प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में रैंडम तरीके से चुने गए पांच बूथों की वीवीपैट की पर्चियों की गणना की जाएगी। फार्म-18 द्वारा प्रत्याशी अपने मतगणना एजेंट को नामित कर सकते हैं। इसके लिए सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के एआरओ को नामित किया गया है।

यह नहीं बन सकेंगे एजेंट
केंद्र या राज्य सरकार के वर्तमान मंत्री, संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य, किसी निगम के मेयर या नगर पालिका/जिला परिषद/पंचायत संघ आदि के अध्यक्ष, केंद्रीय पीएसयू/राज्य पीएसयू निकाय निगम के अध्यक्ष और सदस्य, सरकार से कोई मानदेय प्राप्त करने वाले व्यक्ति या किसी सरकार/सरकारी सहायता प्राप्त संस्था में अंशकालिक मानदेय पर काम करने वाले व्यक्ति एवं सरकार/सरकारी कार्यालयों में कार्यरत पैरा मेडिकल/हेल्थकेयर स्टाफ, सहायता प्राप्त संस्थाएं, उचित मूल्य की दुकान के डीलर, आंगनबाड़ी कर्मचारी एजेंट नहीं बन सकेंगे।

धारा 144 लागू, नहीं निकाल सकेंगे विजय जुलूस
प्रत्याशी/मतगणना एजेंट को मतगणना हॉल के अंदर पेन, पेंसिल, सादा कागज/नोट पैड और पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान एजेंटों को निर्गत फार्म 17-सी की डुप्लीकेट प्रति ले जाने की अनुमति होगी। मतगणना के दौरान प्रत्याशी/अधिकृत मतगणना एजेंट को स्थल पर निर्धारित स्थान पर बैठने की व्यवस्था रहेगी। मतगणना स्थल पर इधर-उधर विचरण पर रोक रहेगी। अधिकारी, मतगणना कार्मिक तथा मीडिया का प्रवेश गेट नंबर दो से होगा। धारा 144 लगी हुई है। इसलिए विजय जुलूस आदि निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एक जून शाम पांच बजे तक सभी प्रत्याशी अपने एजेंट के नाम निर्धारित प्रपत्र पर जिला निर्वाचन/एआरओ कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें।
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