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Unnao News: पांच हत्याओं के दोषी की दया याचिका राज्यपाल ने की खारिज

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उन्नाव। जेल में अच्छे आचरण का हवाला देकर समय पूर्व रिहाई की मांग करने वाले पांच लोगों के हत्यारे की दया याचिका राज्यपाल ने खारिज कर दी है। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने अपराध की गंभीरता को देखकर याचिका खारिज करने का फैसला किया है। अब दोषी को आजीवन कारावास की सजा पूरी काटनी होगी।
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जिले के माखी थानाक्षेत्र के मेहरबानखेड़ा निवासी हेमराज ने हत्या की रंजिश के कारण जघन्य अपराध को अंजाम दिया था। 11 फरवरी 2001 को हेमराज ने 10 सह अभियुक्तों के साथ मिलकर कुल्हाड़ी, बंदूकों और तमंचों से ताबड़तोड़ हमला कर पांच व्यक्तियों की हत्या कर दी थी। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश की अदालत ने 18 दिसंबर 2004 को हेमराज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
हेमराज लखनऊ स्थित आदर्श कारागार में निरुद्ध है। उसने 28 अक्तूबर 2005 से अब तक लगभग 24 वर्ष चार महीने की सजा काट ली है। ऐसे में उसने अच्छे आचरण का हवाला देकर समयपूर्व रिहाई की मांग की थी। दोषी की दया याचिका पर विचार करने के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति ने जघन्य अपराध की प्रकृति, उसकी लगभग 54 वर्ष की आयु, स्वास्थ्य दशा व डीएम घनश्याम मीना व एसपी जयप्रकाश सिंह द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति न किए जाने के पहलुओं को परखा। इन सभी बिंदुओं के आधार पर समिति ने रिहाई की संस्तुति नहीं की।
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इसके चलते राज्यपाल ने दया याचिका अस्वीकार कर दी है। शासन ने इसकी सूचना संबंधित जेल अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट को भेज दी है।
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