उन्नाव। न्यायालय ने किशोरी के अपहरण की दोषी महिला को तीन साल की सजा सुनाई है। उस पर 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
हरदोई जिले के कासिपुर गांव निवासी लज्जावती बांगरमऊ निवासी एक किशोरी को बहलाकर साथ ले गई थी। परिजन की तहरीर पर पुलिस ने 12 मार्च 2018 को आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। करीब डेढ़ माह बाद 30 अप्रैल 2018 को पुलिस ने किशोरी को खोज लिया था। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
मुकदमे के विवेचक ने 13 मई 2018 न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा करीब आठ साल से न्यायालय में विचाराधीन था। शुक्रवार को मुकदमे की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिंह ने अभियोजन पक्ष की दलील व साक्ष्य के आधार पर दोष साबित होने पर लज्जावती को तीन साल की सजा सुनाई।