उन्नाव। किशोरी को बहलाकर ले जाने के आरोपी को न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह यादव ने दोष साबित होने पर तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
बीघापुर थाना पुलिस ने पांच जुलाई 2018 को ललितपुर के जाखरौन थानाक्षेत्र के धौर्रा निवासी दीपेश राजपूत पर किशोरी को बहलाकर ले जाने की प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां से जेल भेजा गया था। हालांकि बाद में जमानत मिल गई थी। मुकदमे में पुलिस ने दस सितंबर 2018 को न्यायालय में उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। मंगलवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई और दीपेश का दोष साबित होने पर न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह यादव ने तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।