उन्नाव। फास्ट ट्रैक न्यायालय ने आबकारी अधिनियम के मुकदमे में कच्ची शराब बनाने के दोषी को नौ माह के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
असोहा थाना पुलिस ने 31 अगस्त 2026 को थानाक्षेत्र के राधे कश्यप को कच्ची शराब बनाते हुए गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया था। वहां से उसे जेल भेज दिया गया था। मुकदमे के विवेचक ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य जुटाकर 14 नवंबर 2015 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
सोमवार को मुकदमे की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील व साक्ष्य के आधार पर राधे कश्यप का दोष साबित होने पर आबकारी अधिनियम के तहत नौ माह के कारावास की सजा सुनाई है। (संवाद)