उन्नाव। किशोर से दुष्कर्म करने वाले दोषी भोला को न्यायालय ने 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश शैलेंद्र यादव ने दोषी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला मंगलवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी होने के बाद आया।
सदर कोतवाली क्षेत्र की एक महिला ने पुलिस को तहरीर दी थी। उन्होंने बताया कि छह मई 2022 की शाम करीब छह बजे दरबारीखेड़ा गांव निवासी भोला उनके 15 वर्षीय बेटे को साथ ले गया था। भोला ने गेस्टहाउस में काम दिलाने का बहाना बनाया था। रास्ते में किशोर को झाड़ी में खींच लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। घर लौटकर किशोर ने अपनी आपबीती मां को बताई थी।
शिकायती पत्र के आधार पर पुलिस ने सात मई 2022 को आरोपी भोला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। इसमें पॉक्सो समेत अन्य धाराएं लगाई गईं। पुलिस ने भोला को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। 11 जून 2022 को पुलिस ने न्यायालय में भोला के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। न्यायाधीश ने दलील व साक्ष्यों के आधार पर भोला को दोषी पाया।