पुरवा। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के मामले में वांछित तीन आरोपियों के खिलाफ न्यायालय ने नोटिस जारी किया है। एक महीने में हाजिर न होने पर कुर्की की कार्रवाई होगी।
पुरवा कस्बे के मोहल्ला बेगमगंज निवासी राजेश व मौरावां के मोहद्दीनपुर निवासी प्रेमशंकर ने बताया कि 29 जुलाई 2025 को बस्तीखेड़ा गांव निवासी सुनील कुमार पांडेय और उसके पांच साथियों ने बेटों को सचिवालय मार्शल व बाबू के पद पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर 60 लाख रुपये लिए थे। काफी दिनों तक नौकरी न लगवाने पर जब रुपये मांगे तो आरोपियों ने देने से इन्कार कर दिया।
पुलिस ने इस मामले में सुनील कुमार पांडेय और उसके पांच साथियों पर धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी सुनील कुमार पांडेय, विजय चौहान निवासी गंगाघाट और अचलगंज थाना क्षेत्र के बंथर गांव के दुर्गेश सविता को जेल भेजा था। विवेचक राम प्रकाश ने विवेचना के दौरान तीन अन्य आरोपियों सुनील कुमार तिवारी, शशांक सोनी व सोनू उर्फ मोनू मिश्रा निवासी शुक्लागंज थाना गंगाघाट के हाजिर न होने पर तीनों के खिलाफ न्यायालय पुरवा से धारा 84 का नोटिस जारी हुआ है।
अपराध निरीक्षक राम प्रकाश ने बताया कि वांछित तीनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय ने नोटिस जारी किया है। हाजिर न होने पर संपत्ति कुर्क की कार्रवाई होगी।