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Unnao News: किशोरी से दुष्कर्म में 20 साल सश्रम कारावास

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उन्नाव। खेत गई किशोरी का अंगौछे से मुंह बांधकर दुष्कर्म करने वाले बबलू उर्फ बाबूलाल को न्यायाधीश विवेकानंद विश्वकर्मा ने 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 22 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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मौरावां थाना के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को बताया था कि 15 जनवरी 2019 को पत्नी के साथ रिश्तेदार के यहां दूसरे गांव गया था। 15 साल की बेटी और दस साल का बेटा घर में अकेले थे। 15 जनवरी की शाम को बेटी शौच के लिए खेत गई थी। वहां गांव के ही बबलू उर्फ बाबूलाल ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
घर लौटने पर बेटी ने घटना की जानकारी दी। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया और न्यायालय में बयान दर्ज कराए। 17 जनवरी 2019 को पुलिस ने दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की और 14 दिसंबर 2019 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या 11 में पूरी हुई। बृहस्पतिवार को अंतिम सुनवाई के बाद दोष साबित होने पर न्यायाधीश विवेकानंद विश्वकर्मा ने बबलू उर्फ बाबूलाल को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 22 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
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