उन्नाव। विशेष न्यायालय पाॅक्सो एक्ट 12 के न्यायाधीश ने नौ साल पहले हुए छेड़छाड़ के मुकदमे की सुनवाई पूरी की। आरोपी का दोष साबित होने पर तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। उसपर 11,500 रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती ने वर्ष 2018 में अजराइलखेड़ा निवासी मनीष पर छेड़छाड़ की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। विवेचक ने साक्ष्य जुटाते हुए मनीष के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। लंबे समय से मामला विशेष न्यायालय पाॅक्सो एक्ट में विचाराधीन था। शनिवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। अभियोजन पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश शैलेंद्र यादव ने मनीष के दोषी साबित होने पर तीन साल के कारावास की सजा सुनाई।