उन्नाव। गांजा तस्करी के दोषी को अदालत ने 13 महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
गंगाघाट कोतवाली पुलिस ने 22 जनवरी 2022 को क्षेत्र के गोताखोर मोहल्ला निवासी सुहैल खान को दो किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ मादक पदार्थ तस्करी की प्राथमिकी दर्ज कर न्यायालय में पेश किया। वहां से उसे जेल भेज दिया गया था। उसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य एकत्र कर पांच मार्च 2022 को पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
बृहस्पतिवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायाधीश प्रेमप्रकाश ने अभियोजन पक्ष की दलील और पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर दोष साबित होने पर सुहैल को 13 माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।