बांगरमऊ। साधु की हत्या में एक लाख रुपये के इनामी मुख्य आरोपी की पुलिस एनकाउंटर में मौत के बाद जिला प्रशासन ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। डीएम ने बताया कि एसपी की रिपोर्ट और संयुक्त निदेशक अभियोजन के विधिक अभिमत के आधार पर ये आदेश दिए गए हैं।
कोतवाली क्षेत्र के घूरे टोला मोहल्ला निवासी साधु मिलनदास की नौ जून को सभासद के अहाते में चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। भाई ने पांच ज्ञात अन्य अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। हत्या का मुख्य आरोपी एक लाख का इनामी पुरबिया टोला निवासी इजराइल उर्फ इसराइल 15 जून को पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया था। अब मौत के मामले में जिला प्रशासन ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं।
जिलाधिकारी घनश्याम मीणा की ओर से जारी पत्र में पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट और संयुक्त निदेशक अभियोजन के विधिक अभिमत के आधार पर यह जांच बिठाई गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 194 एवं 196 के प्रावधानों के तहत हिरासत अथवा पुलिस कार्रवाई के दौरान हुई मृत्यु के मामलों में मजिस्ट्रियल जांच अनिवार्य है। इसी क्रम में नगर मजिस्ट्रेट उन्नाव को जांच अधिकारी नामित करते हुए निष्पक्ष एवं विस्तृत जांच कर निर्धारित समय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।