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Unnao News: 32 साल पुराने मारपीट और गालीगलौज के मामले चार को दो-दो वर्ष सश्रम कारावास

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उन्नाव। न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय पुरवा ने 32 साल पुराने गालीगलौज व मारपीट के मुकदमे में फैसला सुनाया है। न्यायाधीश हिमानी गौतम ने वासुदेव, किशन, सहदेव और गोविंद को दोषी ठहराया है। इन चारों को दो-दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। सभी पर 1500-1500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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मौरावां थाना पुलिस ने 15 नवंबर 1994 को छीटूखेड़ा निवासी नन्हकू की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की थी। वासुदेव, किशन, सहदेव और गोविंद पर मारपीट व गालीगलौज का आरोप था। पुलिस ने दोषियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा था। मुकदमे की विवेचना के बाद 31 दिसंबर 1994 को आरोप पत्र दाखिल किया गया। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था। मंगलवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी होने पर यह निर्णय आया।
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