उन्नाव। गांजा तस्कर में दोषी मिले अनिल को न्यायाधीश मनीष निगम ने 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उस पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
दही थाना पुलिस ने 2 फरवरी 2024 को वाहन चेकिंग के दौरान वाजिदपुर निवासी अनिल उर्फ पुचक्का को रोका था। तलाशी में उसके पास से 1.300 किलो गांजा बरामद हुआ था। पुलिस ने उसे एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 13 फरवरी 2024 को उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। बृहस्पतिवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों के आधार पर न्यायाधीश मनीष निगम ने यह फैसला सुनाया।
आर्म्स एक्ट में पांच दोषियों पर अर्थदंड
उन्नाव। आर्म्स एक्ट के अलग-अलग मामलों में पांच दोषियों पर न्यायाधीश ने अर्थदंड लगाया है। बृहस्पतिवार को इन मुकदमों की सुनवाई पूरी हुई। पुरवा कोतवाली पुलिस ने 23 जुलाई 1997 को कसरौर गांव निवासी रामबहादुर पर कार्रवाई की थी। गंगाघाट पुलिस ने 16 जनवरी 2003 को अगेहरा गांव निवासी अनिल के खिलाफ मामला दर्ज किया था। बांगरमऊ थाना पुलिस ने 23 जून 2007 को फतेहपुर चौरासी के माखनखेड़ा गांव निवासी सुभाष लोध पर कार्रवाई की। इसी थाने ने 18 दिसंबर 2005 को नौनिहालगंज मोहल्ला निवासी सौरभ को भी आरोपी बनाया था। सदर कोतवाली पुलिस ने मदनखेड़ा निवासी मकरंद पर आर्म्स एक्ट की धारा में कार्रवाई की थी। न्यायालय ने सभी पांचों दोषियों को अर्थदंड से दंडित किया है।