फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Unnao News: बच्ची के दुष्कर्म में किशोर को दस साल का कारावास

विज्ञापन
विज्ञापन
उन्नाव। बच्ची से दुष्कर्म के मुकदमे में अपर सत्र न्यायाधीश-11 में सुनवाई पूरी हुई। दोष साबित होने पर न्यायाधीश ने दोषी किशोर को दस साल कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

बांगरमऊ कोतवाली के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि 12 अगस्त 2018 की शाम सात बजे उसकी नौ साल की बेटी चाय की पत्ती खरीदने दुकान गई थी। घर लौटते समय गांव के ही एक किशोर ने बेटी के साथ दुष्कर्म किया। बेटी की आवाज सुनकर पास में पानी के बताशे बेचने वाला युवक पहुंचा तो आरोपी भाग निकला था। बच्ची की मां आरोप लगाया था कि इस किशोर ने पूर्व में उनकी बड़ी बेटी से भी छेड़छाड़ की थी, हालांकि मोहल्ले के लोगों के समझाने पर उसने पुलिस में शिकायत नहीं की थी।
तहरीर पर पुलिस ने किशोर के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो और एससीएसटी एक्ट की धारा में प्राथमिकी दर्ज की थी। मुकदमे के विवेचक ने 23 अक्तूबर 2018 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियुक्त की ओर से उसे किशोर घोषित किए जाने का प्रार्थना पत्र दिया गया। न्यायालय ने 26 सितंबर 2019 को अभियुक्त की आयु निर्धारण के लिए किशोर न्याय बोर्ड को पत्रावली भेजी। बोर्ड की ओर से 18 जनवरी 2021 को अभियुक्त आयु 17 वर्ष 12 दिन होने की पुष्टि की और आयु 16 वर्ष से अधिक होने से वयस्क की तरह मुकदमा विचारण के लिए न्यायालय में पत्रावली प्रेषित की गई।
विज्ञापन

हालांकि नाबालिग होने से अभियुक्त का नाम भी सार्वजनिक न करने का अनुरोध किया गया। बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश -11 में सुनवाई पूरी हुई। न्यायाधीश विवेकानंद विश्वकर्मा ने अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों और पुलिस की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों से किशोर का दोष साबित होने पर दस साल कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें