उन्नाव। युवती से मारपीट करने के दो दोषियों गणेश व दिनेश को न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिंह ने तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक पर 2500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
अजगैन कोतवाली पुलिस ने 19 जुलाई 2020 को क्षेत्र के कुशलीखेड़ा निवासी गणेश व दिनेश पर युवती से मारपीट करने की रिपोर्ट दर्ज की थी। मुकदमे की विवेचना तत्कालीन उपनिरीक्षक सर्वेश कुमार ने की थी और दोषियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य जुटाकर 31 जुलाई 2020 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। मुकदमे की अंतिम सुनवाई शनिवार को न्यायालय में पूरी हुई। गणेश और दिनेश के दोषी साबित होने पर न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिंह ने दोनों को तीन-तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।