उन्नाव। युवती से दुष्कर्म के मामले में दोषी अशोक को न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिंह ने दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
दही थाना पुलिस ने 19 जून 2019 को क्षेत्र के हिंदूखेड़ा निवासी अशोक के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने 28 जून 2019 को उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। इसके बाद 4 जुलाई 2019 को उसके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया। सोमवार को एडीजे/फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्राथमिकी दर्ज की सुनवाई पूरी हुई। दलीलों, साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अशोक का दोष साबित हुआ। न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिंह ने यह सजा सुनाई।