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Unnao News: किशोरी से दुष्कर्म में सात साल का कारावास

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उन्नाव। विशेष न्यायालय पाॅक्सो एक्ट नंबर 12 ने बुधवार को किशोरी से दुष्कर्म के एक मुकदमे की अंतिम सुनवाई करते हुए दोषी को सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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सोहरामऊ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने लखनऊ के मेमौरा छावनी थाना बंथरा निवासी विवेक यादव पर सात जनवरी 2018 को नाबालिग बेटी को भगा ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि उसकी पुत्री साइकिल से बंथरा बाजार से सामान खरीदने भाई की लड़की के साथ निकली थी। वहीं पर एक गांव में आरोपी मिला था और उसे मोटरसाइकिल से ले गया था। भतीजी ने वापस आकर जानकारी दी थी।
पुलिस ने दर्ज मुकदमे में अपह्त किशोरी व आरोपी को एक फरवरी 2018 को गिरफ्तार कर लिया था। बयानों के आधार पर मुकदमे में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की धारा की बढ़ाते हुए 23 मार्च 2018 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। सात साल से मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायालय पाॅक्सो एक्ट नंबर 12 में विचाराधीन थी। बुधवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह यादव ने आरोपी विवेक का दोष साबित होने पर सात साल के कारावास की सजा सुनाई।
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