उन्नाव। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद बृहस्पतिवार को दरोगा एनडीपीएस कोर्ट में उपस्थित हुए। जहां न्यायाधीश ने वारंटी दरोगा को कटघरे में खड़ा रहने का आदेश दिया। इसके बाद दरोगा ने आदेश की अवहेलना करने पर कोर्ट से माफी मांगी। न्यायालय से दस हजार रुपये मुचलका भरने के और कोर्ट की कार्रवाई में उपस्थित रहने की हिदायत दी।
29 मई 2023 को मौरावां थाना क्षेत्र में तैनात दरोगा विष्णुदत्त ने चेकिंग के दौरान मझकोरिया निवासी यूनुस को गिरफ्तार कर उसके पास से एक किलो सौ ग्राम गांजा बरामद कर जेल भेजा था। पुलिस ने आरोपी यूनुस को जेल भेज दिया था। मुकदमे के विवेचक ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य जुटाते हुए न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। लगभग दो साल से मुकदमे का एनडीपीएस कोर्ट में ट्रायल चल रहा है।
न्यायालय ने वादी मुकदमा दरोगा विष्णुदत्त की गवाही के लिए 13 दिसंबर 2024 की तारीख थी। सम्मन की तामीली होने के बाद भी वह न्यायालय में लगभग एक साल तक गैर हाजिर रहे। 29 नवंबर 2025 को एनडीपीएस कोर्ट के न्यायाधीश जयवीर सिंह नागर ने एसपी को इस संबंध में नोटिस भेजते हुए दरोगा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।
बृहस्पतिवार को वारंटी दरोगा विष्णुदत्त न्यायालय में उपस्थित हुए और न्यायालय के आदेश की अवहेलना पर माफी मांगी। न्यायालय में कार्रवाई के दौरान उसे कटघरे में खड़ा रखा।