उन्नाव। न्यायालय ने किशोर से कुकर्म करने के दोषी युवक को दस साल की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी पर 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
सोहरामऊ थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 14 सितंबर 2017 को पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें बताया कि गांव के दुर्गेश ने 18 अगस्त को उसके 13 वर्षीय बेटे से तमंचे के बल पर कुकर्म किया। बेटे ने घटना की जानकारी दी तो दुर्गेश ने पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करते हुए 19 जनवरी 2018 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
इसके बाद 13 फरवरी 2018 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मंगलवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। न्यायाधीश विवेकानंद विश्वकर्मा ने दलील व साक्ष्य के आधार पर दोषी साबित होने पर दुर्गेश को दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
किशोरी को ले जाने वाले को दो साल की जेल
संवाद न्यूज एजेंसी
उन्नाव। किशोरी को बहलाकर ले जाने के दोषी को न्यायालय ने दो साल कारावास की सजा सुनाई है। दो हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
मौरावां थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर दी थी। बताया कि 13 जनवरी 2024 को 17 वर्षीय बेटी दवा लाने घर से निकली थी। बीघापुर थानाक्षेत्र के रैथाना गांव निवासी शिवम उर्फ तन्नू उसे रास्ते में मिला और बहलाकर साथ लेकर चला गया। पुलिस ने अपहरण समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी और 16 अगस्त 2024 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मंगलवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। न्यायाधीश विमल त्रिपाठी ने दोष साबित होने पर शिवम उर्फ तन्नू को दो साल कारावास की सजा सुनाई है।