उन्नाव। युवती से दुष्कर्म वाले को न्यायाधीश ने दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उसपर बीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
असोहा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती की तहरीर पर पुलिस ने सात मार्च 2019 को थानाक्षेत्र के छियाटीकुर निवासी सुरेश के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज की थी। मुकदमे के विवेचक तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार ने आरोपी के खिलाफ तीन जुलाई 2019 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। सोमवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। दोष साबित होने पर न्यायाधीश विमल त्रिपाठी ने सुरेश को दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
चोरी करने वाले को 19 महीने की जेल
उन्नाव। बिहार थाना पुलिस ने 16 फरवरी 1991 को थानाक्षेत्र के पनसड़ा गांव निवासी प्रेमशंकर पर चोरी करने की रिपोर्ट दर्ज की थी। सोमवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। प्रेमशंकर का दोष साबित होने पर न्यायालय ने 19 महीने कारावास की सजा सुनाई है। उसपर दो हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। (संवाद)